13 अगस्त को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद एवं ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों एवं विभागों में किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कामायनी दूबे के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन मे 2.8.2022 को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज (पाक्सो) कक्ष संख्या-1, गाजीपुर एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में सायं 4ः30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में 13 अगस्त को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु सुलह योग्य फौजदारी वाद, दीवानी वाद, भरण-पोषण वाद, चेक बाउन्स से सम्बन्धित धारा 138 एन0आई0एक्ट, ई-चालान, प्रकीण/सिविल/दाण्डिक अपील, धारा 258 सी0आर0पी0सी0 व अन्य उपयुक्त वाद/प्रकरण के मामले को अधिक से अधिक वादों को निस्तारण के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

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