दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

गाज़ीपुर।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 50 दिनों में गवाही और कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।कासिमाबाद कोतवाली के एक गांव के एक व्यक्ति ने 15 अक्टूबर 2021 को तहरीर दी कि रात 10 बजे परिवार सो रहा था। करीब 11 बजे रात पड़ोस का पवन कुमार राम घर में घुसकर नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर परिवार के साथ पहुंचा तो पुत्री ने बताया कि आरोपी ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 50 दिनों में नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया है।

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.