जिले में धारा 144 लागू

जिले में धारा 144 लागू

गाज़ीपुर। पर्व और त्योहारों के मद्देनजर जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। जो एडीएम के निर्देशानुसार, 13 सितंबर से अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।मालूम हो कि महानवमी ( दुर्गापूजा ) व विजयादशमी 4 और 5 अक्टूबर, दीपावली 24 अक्टूबर, गोवर्धन पूजा 26, भैयादूज 27, डाला छठ 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसी क्रम में कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर को मनाया जा रहा है।
विजयादशमी व डाला छठ के दिन जगह-जगह पर मेले का आयोजन भी होता है जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। इन प्रमुख हिंदुओ त्योहारों के साथ ही मुस्लिम संप्रदाय का त्यौहार चेहल्लुम 17 सितंबर तथा बारावफात 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर जगह-जगह पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू की गई है। इस दौरान किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा।

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