
आजमगढ़। हत्या मामले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने सपा के पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल समेत चार लोगों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला बुधवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओमप्रकाश वर्मा तृतीय ने दिया।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा रामनयन सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कोलवा, थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। उससे पहले यह दुकान अभय नरायन पटेल को आवंटित थी। इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पटेल रंजिश रखते थे। इसी रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम सात बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अभय नारायण, लाल बिहारी सिंह, लाल बहादुर सिंह, हरेंद्र ने संतराज को रोक लिया और गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नरायन पटेल का नाम निकालते हुए तीन आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।दौराने मुकदमा वादी राम नयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।