कंटीले तार लगाने पर हो सकती है जेल

लखनऊ।प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं की यदि खेत के चारों तरफ आपने कंटीले तार लगाए तो आपको जेल हो सकती है। किसान खेतों की सुरक्षा के लिए रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन कंटीले तारों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
सरकार ने खेतों के चारों तरफ नुकीले तार, कांटेदार तार और ब्लेड वाली तार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई किसान अपने खेतों में ऐसा करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा रजनीश दुबे ने सभी जिलों के डीएम को इसके लिए पत्र जारी किया है। कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए।आदेश जारी किया गया है कि किसान खेतों में आवारा पशुओं को घुसने से रोकने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करें। अगर कोई किसान खेत में ब्लेड या कटीले तारों को लगाता है तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की जाएगी।





