लोक अदालत में होगा विभिन्न वादों का निस्तारण

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय व न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में 12 नवंबर को किया जाएगा। पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कामायनी दुबे के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा निस्तारण कर आमजन को लाभान्वित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में सोमवार को एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय, के दसकक्षीय सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें राकेश कुमार. नोडल अधिकारी लोक अदालत/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, गाजीपुर, कामायनी दूबे, पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, अजय कुमार मौर्या सूचना विभाग, वैभव बैंक ऑफ इण्डिया, सुमित कुमार वर्मा बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, धर्मोत्तम कुमार शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक, विश्वदीप मिश्र शाखा प्रबंधक केनरा बैंक, अभिनव चित्रांशु ऋण अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक, सुनील वर्मा इण्डिन बैंक, अतुल कुमार श्रीवास्तव टाटा ए0आई0जी0 व स्वप्निल बाविस्कर विधि अधिकारी मुख्य शाखा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया सहित मीडियाकर्मी उपस्थित हुए। बैठक में 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने तथा प्री-लिटिगेशन वादों (बैंक ऋण संबंधी) की नोटिस का तामिला कराये जाने एवं सुलह-समझौता के माध्यम से अधिक से अधिक वादों को निस्तारण के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.