दस साल की कैद,लगाया अर्थदंड

दस साल की कैद,लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। बुधवार को फास्ट ट्रैक प्रथम न्यायाधीश कुश कुमार की अदालत में पत्नी हंता पति समेत सास, जेठानी को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।अभियोजन के अनुसार चंदौली जनपद के थाना बलुवा के खंडवारी चहनियां निवासी धर्मचंद्र जायसवाल अपनी पुत्री रेनू जायसवाल की शादी पटखवलिया रेलवे स्टेशन जमानिया के गोपाल जायसवाल के साथ 30 नवंबर 2013 को किया और अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार दिया।लेकिन उसके ससुराल वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते रहे। 3 दिसंबर 2016 को सूचना पर वादी अपने पत्नी के साथ अपने लड़की के ससुराल गया तो देखा कि उसकी लड़की मृत पड़ी थी। वादी ने घटना की सूचना थाना जमानिया में दी और पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।
विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से अखिलेश सिंह ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।

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