सात दिन के अंदर शस्त्र जमा नहीं किया तो होगी कार्यवाही

गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया है कि नगर निकाय समान्य निर्वाचन- 2022 की अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी तथा जनपद में धारा-144 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा प्रभावी हो जायेगी। शस्त्र धारक से यह अपेक्षा की जाती है कि शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए 7 दिवस के अन्दर अपने शस्त्र को निकटवर्ती शस्त्र की दुकान में जमा कर जमा की रसीद दें अथवा थाने में शस्त्र जमा करा कर तथा शस्त्र जमा की रसीद प्राप्त करें। उन्होने बताया है कि यदि किन्ही कारणों से आपको शस्त्र जमा करने में समस्या है, तो नोटिस प्राप्त करने के 2 दिवस के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक की संयुक्त स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष कारण सहित अपना आवेदन प्रस्तुत करें, जिस पर विचारण किया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि 7 दिवस में अपना शस्त्र नहीं जमा कराया तो आपके विरूद्ध धारा 188 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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