पेंशन लेने वालों के लिए जरूरी सूचना, कृपया ध्यान दें

गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 के समाप्ति के दृष्टिगत आयकर की परिधि से अच्छादित होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरण 5 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 के मध्य तक प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में अपने पैन कार्ड व बैक पासबुक की छायाप्रति के साथ अवश्य जमा कर देवें। उक्त आयकर परिधि से अच्छादित पेंशनभोगियों का आयकर देयता विवरण न जमा करने की स्थिति में फरवरी- 2023 से पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगी। आयकर की दरें 2,50,000 रुपया (सामान्य), 3,00,000 रुपया (वरिष्ठ नागरिक) तक शुन्य, 2,50,001 (सामान्य) 3,00,001 रुपया (वरिष्ठ नागरिक) से 5,00,000 तक 5 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है। 5,00,001 रुपया (सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक) से 10,00,000 तक 20 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है। 10,00,001 रुपया (सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक) से उपर 30 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है। कुल आयकर (यदि कुल आय 5,00,000 रुपया तक है तो आयकर में 12,500 रुपया कम (छुट) दर्शाए धारा 87ए के अन्तर्गत)। प्रथम व पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के मामलों में केवल राशिकरण एवं उपादान की राशि पुर्णतः कर मुक्त है।

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