गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने जनपद से पेंशन आहरित कर रहें समस्त पेंशनभोगी को सूचित किया है कि आयकर विभाग द्वारा निर्गत गाइड लाइन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 के समाप्ति के दृष्टिगत आयकर की परिधि से अच्छादित होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरण 5 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 के मध्य तक प्रत्येक दशा में कोषागार कार्यालय में अपने पैन कार्ड व बैक पासबुक की छायाप्रति के साथ अवश्य जमा कर देवें। उक्त आयकर परिधि से अच्छादित पेंशनभोगियों का आयकर देयता विवरण न जमा करने की स्थिति में फरवरी- 2023 से पेंशन स्वतः बाधित हो जायेगी। आयकर की दरें 2,50,000 रुपया (सामान्य), 3,00,000 रुपया (वरिष्ठ नागरिक) तक शुन्य, 2,50,001 (सामान्य) 3,00,001 रुपया (वरिष्ठ नागरिक) से 5,00,000 तक 5 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है। 5,00,001 रुपया (सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक) से 10,00,000 तक 20 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है। 10,00,001 रुपया (सामान्य एवं वरिष्ठ नागरिक) से उपर 30 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर 4 प्रतिशत है। कुल आयकर (यदि कुल आय 5,00,000 रुपया तक है तो आयकर में 12,500 रुपया कम (छुट) दर्शाए धारा 87ए के अन्तर्गत)। प्रथम व पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के मामलों में केवल राशिकरण एवं उपादान की राशि पुर्णतः कर मुक्त है।





