गाजीपुर। आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा एक जनवरी नव वर्ष, मकर संक्रांति, होली और हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा- 2023 को देखते हुए लागू की जाती है। परीक्षाएं एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। जिसको लेकर अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आगामी परीक्षा व त्यौहारों को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी किया। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में 30 दिसम्बर 2022 से तीन माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर वर्ष 2022 की माह दिसम्बर की 30 तारीख को जारी किया गया।





