सीजेएम कोर्ट ने सपा विधायक वीरेंद्र यादव को दी सजा

गाजीपुर। सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव को 15 दिन की सजा सुनाई है।सीजेएम शरद कुमार चौधरी ने विधायक को 200 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।कोर्ट ने विधायक को ये सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुनाई है।2017 में विधायक वीरेंद्र यादव के पिता और पूर्व मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था जिसमें विधायक की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थीं।उनके चुनाव प्रचार के दौरान विधायक पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।वीरेंद्र यादव के वकील राजीव मोहन नायडू ने बताया कि 2017 में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और उसका ट्रायल चल रहा था जिसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत आज 15 दिन के साधारण कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सीजेएम कोर्ट से सुनाई गयी है।उन्होंने बताया कि प्राजीक्युशन इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि उस समय आचार संहिता लागू थी और अब हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे।उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 हजार के निजी बंधपत्र और दो जमानतदारों की जमानत पर विधायक को रिहा कर दिया है क्योंकि सीआरपीसी के नियमानुसार अपील करने के लिये 60 दिनों का समय दिया जाता है।वहीं विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और इसकी अपील करेंगे।