गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट/ निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने सूचित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा नगरीय निकायों (नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन निम्नांकि विर्निदिष्ट समय सारिणी के अनुसार कराया जाना है। जनपद में नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से 2 सदस्यों (1 पद अनारक्षित महिला, 1 पद अन्य पिछड़ा वर्ग) का जिला योजना समिति हेतु निर्वाचित किया जाना है। नामांकन 17 जून 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह् 4 बजे तक, नामांकन पत्रों की जॉच 17 जून 2023 को अपरान्ह् 4 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस 21 जून 2023 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह् 3 बजे तक, मतदान 25 जून 2023 को पूर्वान्ह् 8 बजे से अपरान्ह् 3 बजे तक और मतगणना उसी दिन 25 जून 2023 को अपरान्ह् 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जाएगा। उ0प्र0 जिला योजना समिति अधिनियम 1999 तथा उ0प्र0 जिला योजना समिति नियमावली, 2008 यथासंशोधित में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी उक्त नियमावली के अधीन सहायक निर्वाचन अधिकरी नियुक्त कर सकते है, जो निर्वाचन अधिकारी के सभी अथवा कुछ कृत्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत होंगे। उक्त के क्रम में अरूण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकरी(वि0/रा0) को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं निर्देशित किया है कि उपरोक्त निर्धारित समय- सारिणी के अनुसार नियत स्थान पर उपस्थित होकर राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 द्वारा निर्गत नियमों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त निर्वाचन को निष्पक्ष एवं सकुशल सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि नामांकन पत्रों को दाखिल करने, उनकी जॉच करने, नाम वापसी, मतदान एवं मतगणना सम्बन्धी समस्त कार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान गाजीपुर के सभाकक्ष में होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।