मामलों के निस्तारण के लिए 9 सितम्बर को होगा लोक अदालत का आयोजन

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार 9 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन तथा आम जन को इसकी जानकारी एवं विधिक सेवा/सहायता कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद न्यायालय के मुख्य द्वार से हरी झण्डी दिखाकर गुरूवार को रवाना किया गया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वप्न आनन्द, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि 9 सितम्बर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गाजीपुर, न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.