
गाजीपुर। शुक्रवार को अपराह्न 4 बजे जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) अरूण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जनपद के उत्तरदायी सभी विभागों/कार्यालयों से संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार राइफल क्लब में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राज्य कर विभाग द्वारा आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुनील कुमार, उपायुक्त राज्य कर गाजीपुर द्वारा प्रशिक्षण देते हुए बताया गया कि जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के साथ ही विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर तक टी०डी०एस० की कटौती हेतु राज्य कर विभाग में ऑनलाईन प्रक्रिया से पंजीयन लेना अनिवार्य है। यह भी बताया गया कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को ढाई लाख से अधिक के करयोग्य भुगतान पर 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 एवं 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 अथवा अंतर्प्रान्तीय भुगतान की दशा में 2 प्रतिशत आई0जी0एस0टी की टी०डी०एस० कटौती किया जाना है। उक्त कटौती के उपरांत कटौती का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक GSTR&7 रिटर्न के रूप में दाखिल किया जाना है तथा काटे गये टी०डी०एस० के संबंध में संबंधित डिडक्टी को 5 दिन के अन्दर टी०डी०एस० प्रमाण पत्र GSTR&7 A प्राप्त कराना है। निर्धारित अवधि के अंतर्गत रिटर्न दाखिल न करने अथवा टी०डी०एस० प्रमाण पत्र प्राप्त न कराने की दशा में विलम्ब फीस 25 रूपए प्रतिदिन अधिकतम 1000 हजार तथा ब्याज 18 प्रतिशत की दर से देय होगा तथा टी०डी०एस० कटौती का दायित्व होते हुए भी टी०डी०एस० कटौती न किये जाने अथवा कम दर से कटौती किये जाने की दशा मे सुसंगत प्रावधानों के अधीन अर्थदण्ड की भी कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है जो कि 10,000 से 50,000 हजार तक हो सकती है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य कर विभाग गजीपुर के अन्य अधिकारी राजेश ओझा (आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर गाजीपुर), प्रभात कुमार सिंह सहायक आयुक्त राज्य कर, डा० सतीश कुमार सिंह सहायक आयुक्त राज्य कर, दीपक सिंह, अतुल यादव राज्य कर अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के लगभग 40 आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।