कोई ऐसा कार्य न करें जिससे चुनाव आयोग के गाईड का उल्लंघन हो:डीएम

गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता मे शुक्रवार को स्वामी सहजानन्द पी0जी कालेज मे 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसम्बर 2023 तक अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रो की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाहियां सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध मे दो पालियो में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम पाली प्रशिक्षण मे विधान सभा 377-जहूराबाद, द्वितीय पाली में विधान सभा 378-मुहम्मदाबाद एवं विधान सभा 379-जमानियां के बी0एल0ओ, सुपरवाइजर, को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने पुनरीक्षण अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, पूर्व से अंकित प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन, फोटो अथवा फोटो पहचानपत्र की त्रुटियों का निराकरण, 70 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं का सत्यापन, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एवं डेड मतदाताओं के नाम का निरस्तीकरण, दिव्यांगजनों एवं महिला मतदाताओ के नाम सूची में सम्मिलित करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कोई भी कार्मिक द्वारा धर्म, जाति, सम्प्रदाय, वर्ग विशेष पर टिप्पड़ी न करते हुए कार्य करेगे। इसके अलावा किसी भी राजनैतिक पार्टी के दबाव एवं प्रलोभन मे आकर कोई ऐसा कार्य न करें जिससे चुनाव आयोग द्वारा जारी गाईड का उल्लंघन न होने पाये। उन्होने बताया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभियान की 6 विशेष तिथियां निर्धारित है। जिसमें 4 नवम्बर, 5 नवम्बर, 25 नवम्बर 26 नवम्बर , 2 दिसम्बर एवं 3 दिसम्बर 2023 नियत हैं। इन तिथियों पर प्रत्येक बी0एल0ओ एवं अधिकारियों द्वारा पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।


उन्होने पुनरीक्षण की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023 को किया जायेगा, दावे और आपत्तियां 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसम्बर 2023 तक प्राप्त किया जायेगा। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसम्बर 2023 एवं निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को किया जायेगा। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गयी हैं। उक्त विशेष अभियान तिथियों में समस्त बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने नियत मतदेय स्थल पर जनता को निःशुल्क पुनरीक्षण कराये जाने हेतु एकीकृत निर्वाचक नामावली के साथ समस्त प्रकार के फार्म सहित पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 4 बजे तक उपस्थित रहेगें। पुनरीक्षण अवधि मे प्राप्त दावे व आपत्तियों को ससमय निर्धारित प्रारूप 6, 7, 8 एवं 8 ए पर संबंधित बूथ के बी0एल0ओ/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलव्ध करायें, ताकि आयोग द्वारा निर्धारित तिथियो के अन्तर्गत उनके निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करायी जा सके। उन्होने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के नये मतदाताओं का नाम चिन्हित करके उनसे फार्म-6 अवश्य भरवा लिया जाय। यह प्रयास किया जाय कि नये मतदाताओं के नाम विधान सभा निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित होने से छूट न जाय। प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अरूण कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी कासिमाबाद, उपजिलाधिकारी मुहम्मदाबाद एवं तहसीलदार जमानियां, उपस्थित थे।

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