मैं जब तक रहूंगा शराब पीकर वाहन चलाने नहीं दूंगा: टीएसआई

गाजीपुर। निजी वाहन, चाहे वह दोपहिया हो या चारपहिया, जीवन को आसान बना देता है। यह आपको सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हुए बिना किसी भी स्थान पर आने-जाने के मामले में स्वतंत्र बनाता है। हालाँकि, अपनी कार/बाइक से सड़कों पर यात्रा करना कुछ जिम्मेदारी के साथ आता है। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने से न सिर्फ आपकी खुद की जान को नुकसान हो सकता है, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए, सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप शराब पीकर गाड़ी न चलाएं या शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ के प्रभाव में गाड़ी न चलाएं। इसके अलावा, मोटर अधिनियम 2019 के अनुसार, शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर लोगों के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाता है। नशे में गाड़ी चलाना एक आपराधिक अपराध माना जाता है और अगर ट्रैफिक पुलिस आपको नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ लेती है, तो आप पर जुर्माना भी लगा सकती है और साथ ही आप कानूनी मुसीबत में भी फंस सकते हैं।

ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत यातायात पुलिस ने शनिवार को एक विशेष अभियान चलाकर शहर के लंका तिराहे पर आटो, जीप, प्राइवेट बस  आदि के ड्राइवरो के मुंह को चेक किया कि वो शराब पीकर वाहन तो नही चला रहा है। यातायात प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने कहा की चेकिंग के दौरान कुछ ड्राइवर शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए। जिसका हमने ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत दस दस हजार का चालान काटा है। उन्होंने कहा कि यह अभियान शराब पीकर वाहन चलाने की शिकायत मिलने पर चलाई गई थी। यह अभियान कभी भी और कहीं भी अचानक चलाया जा सकता है। पकड़े जाने पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले ड्राइवरों का चालान काटने के साथ ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर विशेष तौर पर चलाया जाएगा। यातायात प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि मैं जब तक यातायात प्रभारी रहूंगा तब तक किसी को भी शराब पीकर वाहन चलाने नहीं दूंगा। इस चेकिंग अभियान से बस मालिकों और ड्राइवरों में अफरा तफरी मची रही।

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