जिले में धारा 144 हुआ लागू

जिले में धारा 144 हुआ लागू

गाजीपुर। इस वर्ष दिनांक 22 फरवरी यू०पी० बोर्ड की परीक्षा, 8 मार्च महाशिवरात्री और 25 मार्च होली को देखते हुए जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है। उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) ने जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दिया। इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जनपद के सीमा क्षेत्र में 2 फरवरी से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.