गाजीपुर। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ने बताया है कि ग्राम बड़नपुर, परगना व तहसील सैदपुर में प्रथम चक्र की चकबन्दी सन् 1964 ई0 में समाप्त हुई थी। उसके उपरान्त ग्राम में पुनः द्वितीय चक्र की चकबन्दी सन् 21 मई 2016 से प्रारम्भ हुयी। प्रथम चक्र की चकबन्दी के समाप्ति से लेकर द्वितीय चक्र की चकबन्दी के प्रारम्भ होने से पूर्व ग्राम मे पोखरी व भीटा के खाते की रकबा 1.385 हे0 लगभग 6 बीघा भूमि निजी खातेदारों/भूमाफियाओं के नाम फर्जी/अनियमित तरीके से दर्ज हो गयी थी, जिसे 1359 फसली ( जमींदारी विनाश अधिनियम 1952) के आधार पर पुनः पोखरी व भीटा के नाम मूल स्वरूप में दर्ज कराकर द्वितीय चक्र की चकबन्दी नियमानुसार पूर्ण कराते हुए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ को धारा- 52(1) का प्रस्ताव 2 मई 2024 को प्रेषित कर दिया गया।