राजनैतिक दलों के पदाधिकारीयों को डीएम ने दी चुनाव प्रक्रिया की जानकारी

गाजीपुर। 75-गाजीपुर लोक सभा चुनाव हेतु राजनैतिक पाटिर्याे के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता जनपद के विभन्न राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों संग शनिवार को बैठक रायफल क्लब सभागार मे सम्पन्न हुआ। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार, डिप्टी कलेक्टर सालिक राम, राजनैतिक दलो से राजन कुमार प्रजापति भाजपा, रविकान्त राय कांन्ग्रेस, राजेश कुमार यादव स0पा, आदित्य कुशवाहा ब0स0पा, नागेन्द्र शर्मा जावेद अहमद आम आदमी पार्टी से मौजूद रहे। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 75-गाजीपुर लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र, उनकी संवीक्षा, नाम वापसी एवं चुनाव चिन्ह आवंटन का समस्त कार्य न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के (कमरा नं0-1) कलेक्ट्रेट, में सम्पन्न होगा। उन्होने बताया कि 75-गाजीपुर लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु 7 मई 2024 से 14 मई 2024 तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक (लोक अवकाश दिन से भिन्न, अर्थात निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट एक्ट 1881 के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश, जिसमें द्वितीय व चतुर्थ शनिवार सम्मिलित है) उसमें भी नाम निर्देशन पत्रों को जमा किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 15 मई 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक किया जायेगा, नाम वापसी का अन्तिम दिनांक 17 मई 2024 अपरान्ह 3 बजे तक तत्पश्चात् चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतदान का 1 जून 2024 को होगा। उन्होने अभ्यर्थियों के (निर्वाचन लड़े जाने की दशा में ) अभ्यर्थियो द्वारा किन-किन बातो का ध्यान रखना है उसकी विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रत्याशी का नाम भारत वर्ष की किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए, अगर अभ्यर्थी ने अन्य विदेश राज्य या देश की नागरिकता अर्जित की है तो उसका नामांकन निरस्त हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2क मे प्रस्तुत किया जायेगा, एक अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेगे। नाम निर्देश पत्र के साथ शपथ पत्र प्रारूप 26 संलग्न किया जायेगा। अभ्यर्थी को नो-ड्यूज से सम्बन्धित शपथ-पत्र विद्युत, पानी, टेलीफोन व सरकारी आवास के किराया से सम्बन्धित देना होगा, अभ्यर्थी द्वारा जमानत के रूप में अंकन रूपयें 25,000 की धनराशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अंकन रूपये 12,500 की धनराशि जमानत के रूप में जमा की जायेगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनैतिक दलों अथवा अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के अभ्यर्थी को पार्टी के अन्य द्वारा जारी फार्म ए एवं बी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामांकन मे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीज दल के अभ्यर्थी हेतु 1 प्रस्तावक तथा अन्य अभ्यर्थी हेतु 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य होगे। अभ्यर्थी द्वारा समस्त भुगतान हेतु एक अलग से बैक खाता खोला जायेगा जिसकी सूचना नामांकन के समय प्रस्तुत की जायेगी। उन्होने बताया कि निर्वाचन व्यय हेतु रूपये 95 लाख की धनराशि अधिकतम सीमा के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है। नामांकन के दौरान अभ्यर्थी को सम्मिलित करते हुए कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निग आफिसर के कार्यालय मे प्रवेश करेगे तथा 100 मीटर के परिधि मे किसी भी अभ्यर्थी का वाहन प्रवेश नही करेगा अभ्यर्थी पैदल ही नामांकन कक्ष तक जायेगे।