अंगद राय और गोरा राय को 10 जून को सुनाई जाएगी सजा

गाजीपुर। शुक्रवार को जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल अंगद राय व गोरा राय के मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट शक्ति सिंह की अदालत में हुई। जिसमें अंगद राय को बिहार जिला के कारागार भभुआ से VC के माध्यम से सुनवाई हेतु पेश किया गया। इस दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने अपनी बहस की।
अभियोजन के अनुसार जितेंद्र राम पुत्र शिवनाथ राम जिला कारागार ग़ाज़ीपुर में निरूद्ध था। 22 अप्रैल 2009 को जिला कारागार में बंद कैदी अंगद राय व उमेश उर्फ गोरा राय बैरक नंबर 10 में रहते थे। जहां पर वादी रोजाना झाड़ू लगाने जाता था। परंतु जितेंद्र राम को उसी दौरान फोड़ा हो गया। जिसके कारण वादी सफाई करने नही जा पाया। जिसपर वादी को बुलाकर अंगद और गोरा मारे पीटे। जिसके बाद उसका बाया हाथ टूट गया। फिर दोनो ने जाती सुचक शब्दो का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में दोनो आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने उक्त मामले में दोनो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
दौरान विचारण गवाही के समय गवाह प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी को आरोपियों के द्वारा गवाही न करने के लिए जान माल की धमकी देने लगा
तब गवाह ने आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद अभियोजन ने गवाह को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया। बाद में गवाह का न्यायालय में बयान अंकित हुआ। मुकदमे में कुल 7 गवाहों की गवाही होने के उपरांत आज शुक्रवार को दोनों अभियुक्त गोरा राय व अंगद पर आरोप सिद्ध हुआ। जिसमें 10 जून 2024 को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। जिसमें अंगद राय भभुआ जेल में निरुद्ध है और गोरा राय को कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला जेल भेज दिया। इस मामले में 10 जून को व्यक्तिगत रूप से भभुआ जेल से अंगद को जिला कोर्ट में तलब करने का आदेश पारित हुआ।