नगर पालिका मकानों को करेगी ध्वस्त, दिया नोटिस

गाजीपुर। नगर पालिका परिषद गाजीपुर क्षेत्र के झंडा तर मोहल्ले के लोगों को करीब 10 सालों के बाद नरकीय जीवन से मुक्ति मिलने का रास्ता उस वक्त साफ हो गया जब नगर पालिका ने नाले पर अतिक्रमण कर बनाए गए 6 निर्माण के मलिक को 24 घंटे के अंदर मकान खाली करने का नोटिस जारी किया। इसके साथ ही  नोटिस भी जारी किया। नगर पालिका के कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर मकान को खाली करने का अलॉउसमेंट भी किया। कहा कि अन्यथा की स्थिति में खुद उस मकान के मालिक जिम्मेदार होंगे। पूरा मामला नगर पालिका इलाके के झंडा तर मोहल्ले का है। जहां पिछले 8-10 सालों से पूरे शहर के पानी निकासी के लिए बनाए गए बड़े नाले पर स्थानीय व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर मकान बना लिया गया था, जिसके चलते बारिश के दिनों में पूरा मोहल्ला तालाब के रूप में तब्दील हो जाता था लेकिन नगर पालिका के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। हालांकि अतिक्रमणकारियों में मानिकचंद वर्मा के द्वारा पूर्व में हाई कोर्ट से उस नाले के निर्माण पर हुए अतिक्रमण के फेवर में एक स्टे ले लिया गया था

जिसमें हाईकोर्ट ने 2019 में इस मामले पर नगर पालिका और अतिक्रमणकारियों को बातचीत कर हल निकालने का निर्देश भी दिया था लेकिन नगर पालिका या फिर अतिक्रमणकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया और आज तक अतिक्रमण जारी है। वहीं इस बार बारिश नहीं होने पर भी पूरा मोहल्ला गंदगी से लबालब होकर पूरा मोहल्ला कीचड़ युक्त तालाब बन चुका है जिसके निकासी के लिए नगर पालिका के द्वारा पिछले दो महीने से करीब पांच जनरेटर और मोटर भी लगाए गए हैं, जिससे पानी निकासी की जाती है। इतना ही नहीं अब तक करीब लाखों रुपए का ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कर दिया गया लेकिन नतीजा जस का तस है। इसी बीच मोहल्ले के कुछ लोगों ने जब प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई होता नही देखा तो हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दिया। उसी पीआईएल पर करीब एक या दो दिन पूर्व हाई कोर्ट में तारीख थी।

हाईकोर्ट ने नगर पालिका से 2019 के कार्रवाई का स्टेटस पूछ लिया और अब आगे इस मामले में 22 सितंबर को अगला डेट लगा दिया है जिसके बाद नगर पालिका के द्वारा आनन फानन में आज सुबह उस अतिक्रमण के जद में आने वाले 6 मकान मालिकों को नोटिस जारी करते हुए अगले 24 घंटे में खाली करने का निर्देश दे चुकी है। यदि उनके द्वारा अतिक्रमण को खाली नहीं किया जाता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। वही इस मामले पर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसके लिए लगातार कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है। क्योंकि सार्वजनिक रूप से वह अतिक्रमण का मामला है। ऐसे में उस निर्माण को तुड़वाया जाना जरूरी है। जिसे जान माल का कोई हानि ना हो। इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है । उन्होंने कहा कि इसके पूर्व जो नोटिस दिया गया था उन्हें चेतावनी दिया गया था लेकिन आज जो नोटिस दिया गया है वह तुड़वाने के लिए दिया गया है। ऐसे में नगर पालिका कानून के अंतर्गत उन्हें नोटिस जारी करते हुए मकान तुड़वाया जाएगा।

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