पांच शीरा व्यवसायी पर एफआईआर दर्ज

गाजीपुर। जिला आबकारी अधिकारी राजेश त्रिपाठी ने बताया है कि अभिसूचना के आधार पर 9 व 10 जनवरी, 2025 को गाजीपुर में शीरा के व्यापार में लिप्त लोगों के संबंध में सूचना एकत्र की गई। थाना जंगीपुर में एक व थाना मुहम्मदाबाद अन्तर्गत चार व्यक्ति अवैध शीरे के संचय व व्यापार मे लिप्त पाए गए, जिनके दुकान/आवास से शीरा का नमूना आहरित किया गया। उक्त नमूनों को क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला, प्रयागराज परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया। प्राप्त परीक्षण आख्या में उक्त शीरा चीनी मिल द्वारा उत्पादित पाया गया।
ज्ञातव्य है कि वर्ष 2023 से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 में संशोधन कर दिया गया है। संशोधनोपरान्त किसी भी प्रकार का शीरा चाहे वह चीनी मिल द्वारा उत्पादित हो अथवा खाण्डसारी इकाई द्वारा उत्पादित हो सभी प्रकार का शीरा, शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पूर्ण नियंत्रणाधीन हो गया है। अर्थात शीरे का संचय, क्रय, विक्रय आबकारी आयुक्त की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जा सकेगा। शीरे का उपयोग या क्रय केवल आसवनी या शीरा आधारित उद्योग या शीरा नियंत्रक व आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अनुमति से निर्यात किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति या इकाई शीरे का उपयोग नही कर सकते।
जंगीपुर में अंशू कुमार के पास से 9.6 कुंतल व मुहम्मदाबाद थाना अन्तर्गत रमेश चन्द, सन्तोष कुमार, शिवशंकर, सीताराम के पास से कुल 314.6 कुन्टल शीरा बरामद करते हुए संबंधित के विरूद्ध दिनांक 22.01.2025 को संबंधित थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई। आगे भी किसी को शीरे के अवैध व्यवसाय में संलिप्त पाये जाने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस हेतु आबकारी विभाग की विभिन्न टीमों का गठन किया गया है।

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