कोर्ट ने किया राज्यसभा सांसद डा.संगीता बलवंत को दोषमुक्त

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP/MLA न्यायालय गाजीपुर द्वारा राज्यसभा सांसद डा. संगीता बलवंत तथा दो अन्य को दोष मुक्त किया गया

ग़ाज़ीपुर।थाना नन्दगंज द्वारा दिनांक 19/02/2017 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो मुकदमा अपराध संख्या 252 सन 2017 के अंतर्गत धारा 171 एफ , 188 भा. द. स. में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा 5 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया। जिसमे अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार यादव द्वारा 04/04/2025 को उपरोक्त न्यायालय में बहस किया गया और उपरोक्त न्यायालय द्वारा आरोप को निराधार और ग़लत पाते हुए अभियुक्तगण डा. संगीता बलवंत, भानु जायसवाल व धीरज जायसवाल को दिनांक 09/04/2025 को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया गया ।

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