ट्रांसपोर्टर, वाहन संचालक और दुकानदार 15 अगस्त तक करा लें पंजीकरण

गाजीपुर। सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत 15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान का लाभ उठाते हुए सभी ट्रांसपोर्टरों/वाहन संचालकों एवं दुकानदार भाईयों से अपील है कि वह अपने दुकानों/प्रतिष्ठानों एवं सभी व्यावसायिक वाहनों का पंजीयन/नवीनीकरण संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत अवश्य करा लें। उक्त अभियान में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी ट्रांसपोर्टरों/वाहन संचालकों को पंजीयन कराना अनिवार्य है, साथ ही ऐसे समस्त अपंजीकृत अथवा अनवीनीकृत दुकान/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जहां एक अथवा एक से अधिक कर्मचारी नियोजित हों, उनका पंजीयन उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत किया जाना अनिवार्य है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार राजपूत ने सभी ट्रांसपोर्टरों एवं अन्य व्यापारियों से अनुरोध किया है कि वह अभियान अवधि में अपना पंजीयन संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत अवश्य करा लें। अभियान अवधि के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अपनायी जायेगी। उक्त पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से स्वयं अथवा सी0एस0सी0 के माध्यम से कराया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी समस्या के लिए श्रम कार्यालय, गाजीपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।

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