
गाजीपुर।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य स्थित न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
विजय कुमार-IV , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक दस कक्षीय भवन सभागार, जनपद न्यायालय गाजीपुर में अपरान्ह 01ः30 बजे आयोजित की गई। जिसमें शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर, विजय कुमार-IV, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर, जयवीर सिंह, ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ इण्डिया गाजीपुर, राजीव रंजन, मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया गाजीपुर, राजनाथ यादव, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गाजीपुर, यू0पी0 ग्रामीण बैंक मैनेजर, संतोष कुमार, जिला सहकारी बैंक एस0बी0एम0 गाजीपुर, रूपेश सिंह, चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा गाजीपुर,मुकेश कुमार, केनरा बैंक एस0बी0एम0, नवनीत कुमार, ब्रांच मैनेजर यूको बैंक गाजीपुर व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए।
बैठक में दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर बैंक ऋण संबधी एवं जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियो चैनल व मीडिया चैनल, यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।