
गाजीपुर।महिला कल्याण विभाग 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं, एवं बालिकाओं को बताया गया कि भारत में महिलाओं को संविधान और विभिन्न कानून द्वारा कई कानूनी अधिकार दिए गए हैं। जिसमें गरिमा और सम्मान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, दहेज से सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार, शारीरिक अखंडता का अधिकार, शिकायत दर्ज करने का अधिकार, वर्चुअल शिकायत का अधिकार, पोक्सो एक्ट 0 से 18 वर्ष है। बाल विवाह ,हेल्पलाइन नंबर 181, 1090, 112 महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संपूर्ण विस्तार सहित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा असिस्टेंट अकाउंट मयंक यादव विधिक सेवा प्राधिकरण से सतपाल जी, महिलाएं एवं बालिकाएं उपस्थित रही।