
गाजीपुर।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसम्बर, 2025 को जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद व ग्राम न्यायालय जखनियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर की अध्यक्षता में विजय कुमार- चतुर्थ, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर,आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उक्त के अनुपालन में आज एक आवश्यक बैठक जनपद न्यायालय के दसकक्षीय सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें मीडियाकर्मी, बैंक के अधिकारीगण व कर्मचारीगण उपस्थित हुए।सचिव द्वारा बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता हेतु नालसा हेल्प लाईन नम्बर 15100 वhttps://nalsa.gov.in/lsams पर विधिक सहायता प्रकरण का आवेदन कर सकते है।
बैठक में 13 दिसम्बर, 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर बैंक ऋण संबंधी जनहित में प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया, लोकल रेडियों चैनल व मीडिया चैनल तथा यू-ट्यूब के माध्यम से तथा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई।