
गाजीपुर।प्रमुख सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी अविनाश कुमार द्वारा चकबन्दी कार्यों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में आयुष चौधरी, मुख्य राजस्व अधिकारी / उप संचालक चकबन्दी गाजीपुर व रमजान बख्श बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी तथा समस्त चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारी उपस्थित रहें।
उप संचालक चकबन्दी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजीपुर में विभिन्न चकबन्दी न्यायालयों में कुल 6274 वाद विचाराधीन है. जिसमें से 05 वर्ष से अधिक अवधि के कुल लम्बित वादों की संख्या 1475 है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि विशेष अभियान चलाकर 02 माह में 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादों का त्वरित व गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
निर्धारित लक्ष्य व मानक कारगुजारी के अनुसार ग्रामों का कार्य बढ़ाने के निर्देशः-
समीक्षा बैठक में वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रियाधीन कुल 22 ग्रामों की ग्रामवार समीक्षा की गई। इन 22 ग्रामों में से 01 ग्राम ताजपुर मांझा (प्रथम चक्र) धारा-7 के स्तर पर, 01 ग्राम पहाडपुर खुर्द धारा-9 के स्तर पर, 07 ग्रान मखदूमपुर, मुड़ियार, गोपीनाथपुर, जगदीशपुर, शेरपुर ढोटारी, रुहीपुर, व गन्नापुर धारा-10 के स्तर पर ०3 ग्राम वेमुआं, बघाव व तरांव (खानपुर) धारा-20 के स्तर पर, 01 ग्राम भैरोपुर घारा-23 के स्तर पर, 08 ग्राम बद्धोपुर, दशवम्तपुर, मौधियां, तरांव (सैदपुर), बबुरा, सकरा, दरवेपुर व तिलसडा धारा- 27 के स्तर पर 01 ग्राम हटवार मुरार सिंह, धारा – 52 के स्तर परगतिमान है। इन ग्रामों में चकबन्दी कार्यवाही को पारदर्शी समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया।
उच्च न्यायलय से आच्छादित ग्रामों में प्रभावी पैरवी करने के निर्देशः-
उच्च न्यायालय के स्थगन से प्रभावित 02 ग्रामों, तिलसड़ा, व दरवेपुर में स्थगन आदेश समाप्त कराने हेतु उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिए गए।
02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्देशः-
समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर गुणात्मक रूप से समस्याओं का निराकरण कराए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में धारा-7, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27 एवं 52 में लक्षित ग्रामों में निष्पक्ष, पारदर्शी, समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से कार्य करते हुए 02 से 03 वर्ष में चकबन्दी कार्य पूर्ण कराने के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चकबन्दी कार्यों की प्रगति किया जाना सुनिश्चित करें।