सड़क सुरक्षा माह को लेकर डीएम ने की बैठक, दिए कड़े निर्देश

गाजीपुर। जिला सुरक्षा समिति की बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट  सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्देश दिये गये कि हिट एण्ड रन केस के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु पुलिस विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यशाला आयोजित करायी जाय एवं प्रभावित व्यक्तियों को परिवहन विभाग में आवेदन हेतु जानकारी दी जाये। हिट एण्ड रन के लम्बित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित कराया जाये। कक्षा 12 तक के स्कूलों में वर्तमान में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित ज्ञानवर्धक वीडियों उपलब्ध करा के सभी स्कूल में अनिवार्य रूप से चलवाने का निर्देश दिये गये। वित्तविहीन एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी उक्त दिशा निर्देशो का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चत कराया जाये। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्राधिकारी यातायात व सहायक सम्भागीय अधिकारी, (प्रवर्तन एवं प्रशासन) संयुक्त रूप से विद्यालय आने वाले वाहनों की जांच करेगे एवं दो पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाये जाने एवं दो से अधिक सवारी होने  पर उनके फोटो ग्राफ्स सम्बन्धित विद्यालयों को भेजें एवं विद्यालय प्रबन्धन इस प्रकार के उल्लंघन पर संबंधित विद्यार्थी के अभिभावक को नोटिस भेजकर कार्यवाही करें एवं प्रतिदिन अनुश्रवण किया जाये। ई-रिक्शा वह अन्य छोटे वाहनों से आने वाले विद्यार्थी उस वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक न लाये जाये एवं उल्लंघन की दशा में अभिभावकों को सूचित किया जाए एवं विद्यार्थी के सुरक्षित विद्यालय तक आवागमन हेतु प्रेरित किया जाये। विद्यार्थियों को आवागमन हेतु किसी भी प्रकार की लापरवाही किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए।

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल गोल्डेन ऑवर में चिकित्सा केन्द्र पर पहुचाने हेतु आम लोगो को जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देेश दिये गये। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि राहवीर योजना के तहत घायल व्यक्ति अस्पताल पहुचाने वाले व्यक्ति को रू. 25000 का पुरस्कार भी दिया जायेगा। प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों, विद्यालयों टोल प्लाजाओं ब्लैक स्पॉट वाले स्थल, थाना व अस्पताल पर होडिग्सं लगाये जाने एवं सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस को जनपद में चल रहे सभी स्लीपर श्रेणी के बसों को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये। निरीक्षण में जिन स्लीपर बसों में प्रवेश एवं निकासी दोनों द्वार न होने पर स्लीपर बसों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सीज करने के निर्देश दिये गये। एन.एच.ए.आई वाराणसी एवं एन.एच. पी.डब्लू.डी. को सैदपुर क्षेत्र में सैदपुर-सादात मार्ग पर लग रहे जाम की समस्या से तत्काल आम जनमानस को निजात दिलाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। प्रत्येक थाने से एन.एच.ए.आई के पेट्रोलिंग पार्टी के साथ आरक्षीयो की रोस्टर के तहत डयूटी लगाने के निर्देश दिये गये। जनपद के लोक निर्माण विभाग के समस्त अधिशासी अभियान्ताओं को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले मार्गो पर रम्बल स्ट्रीप/गति अवरोधक पर थर्मोप्लास्टिक पेन्ट करने के निर्देश दिये गये। साथ ही मार्गो को मेटनेस के अवधि मे सम्बन्धित ठेकेदार के माध्यम से रोड सेफटी का कार्य तत्काल कराये जाने एवं यदि मार्ग मेटनेन्स की अवधि समाप्त हो गयी हो तो मार्ग मेटनेन्स मद में शासन से धनराशि की मांग करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही का निर्देश दिये गये। परिवहन/लोक निर्माण विभाग एवं एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों को जनपद मंे हाई रिस्क कारिडोर चिन्हित कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

साथ ही एन.एच.ए.आई. कों उनकी पेट्रोलिंग वाहनों में आग बुझाने से सम्बन्धित यत्रों को रखने के निर्देश दिये गये। जनपद में मार्ग निर्माण से सम्बन्धित सभी इकाइयों को हाइवे पर उनके क्षेत्रों में समकोण पर जोड़ने वाले मार्गो पर क्रासिंग से पूर्व रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक बनाये जाने के निर्देश दिये गये।
हाईवे पर चिन्हित स्थानों पर ही पार्किंग की जायें अन्यत्र स्थलों पर पार्किंग किये जाने पर कार्यवाही की जाये। हाईवेे पर रांग साईड चलने वाले, दो पहिया वाहनो पर बिना हेलमेट चलने, सीट बेल्ट का प्रयोग न करने, वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करने एवं नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकांे पर कडी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध मंे यह भी निर्देश दिये गये कि हाइवे पर पड़ने वाले सभी थानाध्यक्ष शाम के समय पेट्रोलिंग करेगें एवं आवश्यक होने पर एन.एच.ए.आई. के अधिकारियो के साथ संयुक्त रूप से दंण्डात्मक कार्यवाही करेगें। वाराणसी-गाजीपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-31 पर मार्ग पर स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार मीडियन को तोडकर अवैध कट बना दिया है ऐसे अवैध कटो पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाय। एन.एच.ए.आई. द्वारा अभी तक एक भी एफ.आई.आर. न कराये जाने पर रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिया गया कि तत्काल एफ.आई.आर. कराई जाय। बैठक का संचालन लो0नि0वि0 के सहायक अभियन्ता, अनुराग यादव द्वारा किया गया। बैठक में लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता, बी.एल. गौतम, जे.पी. यादव, संतोष कुमार, किरन पाल, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निरीक्षक सहित परिवहन, एन.एच.ए.आई., स्वास्थ विभाग के अधिकारियो व बस/ट्रक यूनियन के पधाधिकारी उपस्थित रहें।

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