डीएम ने की राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों संग बैठक, कहा…..

गाजीपुर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में सोमवार को अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के आधार पर होने वाले विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध मे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों संग बैठक राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक मे जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो को मतदाता सूचि में सम्मिलित मतदाताओ के आधार नम्बर जुड़वाने तथा आयोग द्वारा  निर्धारित 4 विशेष अभियान तिथियो पर अधिक से अधिक अर्ह मतदाताओ के नाम बढवाने मे सहयोग प्रदान करने हेतु अपने-अपने पार्टी से सम्बन्धित पोलिंग स्टेशनवार बूथ लेविल एजेन्ट की नियुक्ति कर बूथ लेविल आफिसर के साथ कार्य में सहयोग प्रदान करने की अपील की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 9 नवम्बर, 2022 को किया जायेगा । 9 नवम्बर, 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक दावे / आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। उन्होने बताया कि आयोग द्वारा उक्त अवधि में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों के साथ पदाभिहित स्थानों पर दावे/ आपत्तियां प्राप्त करने हेतु कुल 4 विशेष अभियान की तिथि जिसमें 12 नवम्बर, 2022 (शनिवार), 20 नवम्बर , 2022 (रविवार) 26 नवम्बर, 2022 (शनिवार) तथा 4 दिसम्बर, 2022 (रविवार) निर्धारित की गयी है । दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण 26 दिसम्बर 2022 तक एवं फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंन्तिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 है। उन्होने बताया कि विशेष अभियान की तिथियों को छोड़कर शेष दिनों में बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा घर-घर सत्यापन का कार्य किया जायेगा। बी0 एल0 ओ0 द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान आश्रयहीन, घुमन्तू जन जाति, बघुआ मजदूरों, विकलांग आदि व्यक्तियों का पात्रतानुसार मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि अभी तक आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु 1 जनवरी अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था नियत की गयी थी, जिसे अब आयोग द्वारा परिवर्तित करते हुये वर्ष में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी है। अतः घर-घर सर्वे के दौरान यदि कोई मतदाता 1 जनवरी की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर को अर्ह हो रहे है तो उन सभी अर्ह मतदाताओं से फार्म -6 प्राप्त कर लिया जायेगा और यथासमय उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने बताया कि आयोग द्वारा वर्तमान में प्रचलित फार्मों को 1 अगस्त, 2022 से संशोधित कर दिया गया है। अतः इस पुनरीक्षण में संशोधित फार्म -6 , 6 ए , 6 बी , 7 एवं 8 प्रयोग में लाये जायेंगे, जिसकी विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होने बताया कि आयोग के नवीनतम् दिशा निर्देश के अनुसार संशोधित फार्म-6 नया नाम सम्मिलित कराने के लिये, फार्म -6 ए प्रवासी मतदाताओं के लिये , फार्म-6बी मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु, फार्म-7 किसी प्रविष्टि के अपमार्जन हेतु तथा फार्म-8 किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराने, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र बनवाने, स्थान परिवर्तन हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0रा0/उपजिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी आकाश कुमार, रविकान्त राय कांग्रेस, निजामुद्दीन खॉ समाजवादी पार्टी, राजन प्रजापति भाजपा, सुभाष राम सिपाही बसपा, अमेरिका सिंह यादव भा0क0पा0, अखिलेश कुशवाहा बसपा, कमलेश्वर प्रसाद कांग्रेस, उपस्थित थे।

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