बिना अनुमति आरक्षण सूचना वायरल करने पर कम्प्यूटर आपरेटर पर गिरी गाज

गाजीपुर। वर्तमान समय में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 की प्रक्रिया चल रही है। जिसके क्रम में नगर पालिका परिषद के स्तर से आरक्षण नियमावली एवं नगर पालिका अधिनियम के प्राविधानों के आधार पर कक्षो का आरक्षण कर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के कार्यालय को प्रेषित किया गया था। किन्तु कक्षो के आरक्षण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन हेतु शासन से अनुमति के पूर्व ही नगर पालिका परिषद गाजीपुर के कक्षो का आरक्षण सोशल मीडिया में वायरल हो गया था। तत्पश्चात जिलाधिकारी के आदेश पर उक्त कक्षो के आरक्षण बिना उच्च स्तर के अनुमति के सोशल मीडिया में वायरल होने की जॉच की गयी। जिसमे नगर पालिका के सेवा प्रदाता कम्प्युटर आपरेटर अनिकेत पटेल द्वारा बिना उच्च स्तर के अनुमति के पालिका के अन्य कर्मचारियों को प्रेषित किया जाना पाया गया जो कि वायरल होने का प्रथम दृष्टया कारण था। फलस्वरूप अनिकेट पटेल को नगर पालिका परिषद गाजीपुर के सेवाप्रदाता कम्प्युटर आपरेटर कार्य से हटा दिया गया हैं। पालिका के अन्य समस्त कर्मचारियो को सख्त चेतावनी दी गयी है कि भविष्य मे विभाग से सम्बन्धित नियमानुसार गोपनीय रखने वाले प्रकरणो को बिना सक्षम स्तर की अनुमति के यदि गोपनीयता भंग की जाती है तो उनके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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