
गाजीपुर। सोमवार को करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। थाना पुलिस ने करोड़ो रुपये की ठगी करने वाला और 15 हजार का इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। करीमुद्दीनपुर थाना प्रभारी ने राहुल शर्मा अधिकृत हस्ताक्षरी भूमि एक्जिम प्रा0लि0, 204/205 समृद्धि कामर्शियल काम्प्लेक्स माइंड स्पेस चिचोली बंदर रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई की तहरीर पर 52 लाख रूपये के गबन से सम्बन्धित मुकदमे की विवेचना कर रहे थे। विवेचना के दौरान यह तथ्य पाया गया कि अभियुक्त उपेन्द्र राय पुत्र प्रदीप राय निवासी ग्राम गोड़उर थाना करीमुद्दीनपुर हालपता- 303 ब्लूम बर्ग टावर ओमेक्स हाईट, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा अपनी पत्नी मयूरी राय व साली सृष्टी राय के साथ मिलकर राहुल शर्मा को झांसे मे डालकर कमलकोच फैक्ट्री जयपुर राजस्थान का फर्जी डायरेक्टर बनकर राहुल से 52 लाख रूपया लेकर गबन कर लिया गया। वापस मांगने पर जान माल की धमकी उपेंद्र राय द्वारा दिया गया। इस प्रकार की अभियुक्त द्वारा कई घटनायें कारित की गयी है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र तथा धारा 82 सीआरपीसी की आदेशिकायें 27.09.2022 को जारी की गयी थी। जिसका तामिला विवेचक द्वारा कराया जा चुका है। आदेशिकाओं का तामिला कराये जाने के बावजूद अभियुक्त न्यायालय मे उपस्थित नही हो रहा था। धारा 82 सीआरपीसी का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 174क भादवि का मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त के विरुद्ध रुपये 15 हजार का ईनाम भी घोषित है। विवेचक द्वारा की गयी समस्त विवेचनात्मक कार्यवाहियो व एकत्र साक्ष्य को प्रयाप्त पाते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त से सम्बन्धित सम्पत्तियो के सन्दर्भ मे धारा 83 सीआरपीसी (कुर्की) की कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया गया है। जिसके क्रम में अभियुक्त उपेंद्र राय सोमवार को स्वयं थाने पर आकर हाजिर हुआ। बता दें कि उपेंद्र राय का रेखारानी पत्नी सन्तोष कुमार के लखनऊ स्थित फ्लैट मे किराये पर रहना तथा नियत खराब होने पर किराया न देना व फ्लैट को अपने पक्ष मे हड़प लेना और वादिनी को मारना पीटना व गाली गुप्ता देना। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा विनोद मिश्रा का मारने पीटना व छीनाझपटी करना व तोडफोड करना। गुमान सिंह से व्यवसाय मे लगाने हेतु 1 करोड 75 लाख रुपया लेना लाभांश व मूलधन मांगने पर अभियुक्त व उसके परिजनो द्वारा जान से मारने का प्रयास करना व धमकी देना। मुकदमानिरीक्षक अनिल सिंह के भाई से 15 लाख रुपया जांच के नाम पर लेना। राहुल शर्मा से इलेक्ट्रीक बसो की सप्लाई हेतु 52 लाख रूपये लेना लाभांश व मूलधन मांगने पर जानमाल की धमकी देना। मनीष कुमार मिश्रा से इलेक्ट्रीक बसो की सप्लाई हेतु 26 लाख 40 हजार 310 रूपये लेना लाभांश व मूलधन मांगने पर जानमाल की धमकी देना। थाना करीमुद्दीनपुर के आरोप पत्र पर न्यायालय के आदेश धारा 82 सीआरपीसी की अवहेलना करना। लखनऊ (विवेचनाधीन) वादी मनीष कुमार मिश्रा को मु0अ0सं0 659/22 लिखवाने पर वाट्सएप के माध्यम से गाली गुप्ता व धमकी देना जैसे कई मामलों में उपेंद्र राय के ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज है।





