डीएम के आदेश पर होटल और ढाबा मालिक पर मुकदमा दर्ज

गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया कि एलपीजी के अनाधिकृत भण्डारण एवं घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोक-थाम करने के लिये शुक्रवार को जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाकर होटलों, रेस्टोरेण्टों, मिठाई की दुकानों एवं ढाबों की जॉंच की गयी। चेकिंग में नन्द रेजीडेन्सी की जॉंच में इनके रसोईघर में एक ही स्थान पर 12 भरे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 4 खाली व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये। विस्फोटक अधिनियम 1884 भारत सरकार के राजपत्र संख्या 804 भाग-2 खण्ड-3- उपखण्ड (प्रथम) अध्याय-6 के बिन्दु संख्या-44 के प्रस्तर-ग एवं शासनादेश संख्या 416 द्वारा किसी भी स्थान पर 100 किग्रा से अधिक एलपीजी का भण्डारण करना प्रतिबन्धित है। चूॅंकि एल0पी0जी सिलेण्डर अत्यधिक ज्वलनशीन पदार्थ है और बिना विस्फोटक लाईसेन्स आदि के 100 किग्रा से अधिक एलपीजी के भण्डारण की अनुमति नहीं है। चेकिंग के दौरान मौके पर 12 भरे व्यवसायिक सिलेण्डरों में भरे एलपीजी का वजन लगभग 228 किग्रा है। उक्त होटल गाजीपुर शहर में गाजीपुर वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित है। होटल में काफी मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण से कभी-भी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका है। इनका उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेेणी में आता है। इसके बाद न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) की जॉंच में पाया गया कि इनके द्वारा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा था। इनका उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेष शुक्रवार के क्रम में नन्द रेजीडेन्सी, बंषी बाजार के अशोक कुमार दूबे, जनरल मैनेजर, नन्द रेजीडेन्सी एवं विवेकानन्द पाण्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पाण्डेय, मार्केटिंग मैनेजर नन्द रेजीडेन्सी के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 0597 /2022 दर्ज कराया गया। न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) के नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामाधार कुशवाहा, रामाश्रय सिंह कुशवाहा पुत्र रामाधार सिंह कुशवाहा एवं अभिषेक कुशवाहा पुत्र नागेन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम- गिरधारीपुर (छावनी लाईन) थाना-कोतवाली के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 0598/2022 शुक्रवार की रात्रि को दर्ज कराया गया है। जनपद के समस्त होटल संचालकों, ढाबा संचालकों, रेस्टोरेन्ट संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानोें के मालिकों को कड़ी हिदायत दी जाती है कि किसी भी दषा में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग व्यवसायिक रूप से न करें और किसी भी स्थान पर विस्फोटक अधिनियम 1884 द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर का भण्डारण भी न करें और न ही कोई व्यक्ति गैस सिलेण्डरों की रीफिलिंग करे। समस्त सरकारी/गैर सरकारी गैस एजेन्सी संचालको को निर्देषित किया जाता है कि समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार ही व्यवसायिक गैस कनेक्शन निर्गत करें/गैस सिलण्डरों की  आपूर्ति करें। यदि किसी भी व्यक्ति/ प्रतिष्ठान/ गैस एजेन्सी संचालक द्वारा उपर्युक्त निर्देषों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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