किसी भी समय हो सकता है अचानक निरीक्षण

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने समस्त औषधि विक्रेता/वितरक को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एवं नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किये गये एक युद्ध नशे के विरूद्ध के अन्तर्गत बच्चों को मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रखने हेतु विद्यालयों कार्यालायों, शैक्षिक संस्थाओं (जैसे कोचिंग सेन्टर, इन्स्टीटयूशन, छात्रावास, प्रशिक्षण केन्द्र एवं उद्यान आदि) पर मादक पदार्थो, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन की विक्री रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये है।
जिलाधिकारी ने सभी को आदेशित किया है कि अपने प्रतिष्ठान के अन्दर व बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करें। बिना अधिकृत चिकित्सक के आदेश के किसी व्यक्ति/बच्चों को प्रतिबन्धित मादक, औषधि का विक्रय न किया जाय। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। सी0सी0टीवी कैमरे की फुटेज का जनपदीय औषधि नियंत्रण प्राधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकता है। इस आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। अन्यथा की दशा में सम्बन्धित औषधि विक्रेता/वितरकों के विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.