शकील को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

अपराधियों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान।

विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी पर दोषी को कोर्ट से मिली सजा।

गाजीपुर। पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त शकील पुत्र ताजुद्दीन निवासी पखनपुरा थाना भावरकोल को न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास व 40000 के अर्थदंड से दंडित किया। थाना भांवरकोल पुलिस/ मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के पर थाना भांवरकोल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2022 धारा 376(3),506,भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित शकील पुत्र ताजुद्दीन पता पखनपुरा थाना भांवरकोल को 20 वर्ष कारावास व 40000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। शुक्रवार को न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अर्थ दण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

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