गाजीपुर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 9 अप्रैल 2023 के अनुपालन में आर्यका अखौरी जिला मजिस्टेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय) एतद्द्वारा जनपद के समस्त नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतो के अध्यक्षों तथा सदस्यों का सामान्य निर्वाचन जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो। उसको निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय सारणी और विवरण के अनुसार कराए जाने का निर्देश देती हूॅ। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में 9 अप्रैल की शाम से आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है। उन्होने जनपद से नगर पालिका एवं नगर पंचायत के समस्त जनपदवासियों से अपील किया है कि आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत पालन करें। किसी प्रकार का जूलुस एवं भीड़ भाड़ न बनाये। उन्होने सम्बन्धित चुनाव में नाम निर्देशन के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि तक की अवधि में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री, उसकी प्राप्ति की कार्यवाही निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी। उक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।