मुख्तार को 10 साल और अफजाल को 4 साल की सजा के साथ लगा जुर्माना

सजा होते ही गाज़ीपुर सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय, एमपी- एमएलए कोर्ट से सुनाई 4 साल की सजा

कृष्णानंद राय हत्याकांड में है आरोपी, इसके पूर्व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व 5 लाख लगा जुर्माना

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में आज शनिवार को फैसला सुनाया गया। इस केस में मुख्‍तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने सांसद अफजाल को भी दोषी करार देते हुए चार साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा है व 5 लाख का जुर्माना लगा है। वही गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है । कोर्ट के सजा सुनाते ही भारी सुरक्षा व्यव्स्था के साथ गाजीपुर के जिला जेल में बंद कर दिया है। सजा के बाद अब माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय है। बता दे कि किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में कोर्ट अगर सजा सुनाती है तो उसकी सांसद या विधायक जाना तय हो जाता है। बता दें कि 2007 में बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमे मुख़्तार व अफजाल अंसारी आरोपी थे ।

गैंगस्टर ऐक्ट में न्यायालय ने IS गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी पुत्र स्व. शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष के कारावास और 5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। गैंगस्टर ऐक्ट में न्यायालय ने अफजाल अंसारी पुत्र स्वा0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद को 4 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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