गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने सोमवार को मुखबधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में थाना जमानिया के देवाबैरनपुर निवासी रमेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बताते चलें कि देवाबैरनपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ खिचडू 23 अप्रैल 2019 को इस आशय का तहरीर दिया कि उसके गांव के मंनचले किस्म का लड़का रमेश कुमार आधी रात को उसके घर में घुस कर जेवरातों को चुरा लिया और अकेले सोई हुई मुखबधिर लडक़ी के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के रोने की आवाज़ को सुनकर घर की महिलाएं आयी और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना जमानिया में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोप को जेल भेज दिया।