जुर्माना लगाते हुए न्यायालय ने सुनाया चार साल की सजा

गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल/थाना सुहवल पुलिस की प्रभावी पैरवी के पर 1 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
मॉनिटरिंग सेल/थाना सुहवल पुलिस द्वारा थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-90/11 धारा 308,323,504,506 से सम्बन्धित प्रकरण में मनोज कुमार पांडेय पुत्र गिरजा पांडेय निवासी सुहवल थाना के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी पर गुरूवार को को न्यायालय द्वारा धारा 308 में चार वर्ष सश्रम कारावास व 5000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323 में 6 माह का कारावश से दण्डित किया गया।

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