न्यायालय ने तीन लोगों को सुनाई 10 साल की सजा

गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल/थाना जमानिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के पर 3 अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा।
मॉनिटरिंग सेल/थाना जमानिया पुलिस द्वारा थाना जमानिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-03/20 धारा 498A,304B व 3/4 दहेज प्रतिषेध से सम्बन्धित प्रकरण में 3 अभियुक्त प्रद्युम्मन तिवारी उर्फ सूरज तिवारी पुत्र यशवन्त तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी पर गुरूवार को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विजयवाला देवी पत्नी यशवन्त तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया को 304 B भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यसवन्त तिवारी पुत्र राजनरायन तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया के साथ उपरोक्त अभियुक्तों को 498 A भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.