गाजीपुर। थाना खानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी करने पर एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। बता दें कि
मॉनिटरिंग सेल/थाना खानपुर पुलिस द्वारा थाना खानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/18 धारा 366 /376 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अखिलेश चौहान पुत्र पंचम निवासी शिवरामपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को शनिवार को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 376 में 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।