
गाजीपुर। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की धमकी के मामले में पूर्व मंत्री विजय मिश्र सहित एक अन्य को एक साल की सजा सुनाते हुए 500-500 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया।
अभियोजन के अनुसार ग़ाज़ीपुर लाइव न्यू के संपादक सुनील कुमार सिंह द्वारा 12 मार्च 2017 की घटना के बाबद तहरीर दिया कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र पोल खोल रही खबरों से घबड़ाकर तथा अपने हार के बावघलाहट के कारण फोन से धमकी दिया। उसके वावजूद वादी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर भी लगातार धमकी मिलती रही। होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन कर उसकी पिस्टल को छीन कर जान से मारने की धमकी दिया। वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल 2 गवाह पेश हुए। शुक्रवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय उपरोक्त फैसला सुनाया। वही न्यायालय में विजय मिश्र व दीपक वर्मा के अधिवक्ता द्वारा अपील अवधि तक जमानत अर्जी दी गई। जिसे न्यायालय ने मंजूर कर रिहा किया।