गाजीपुर। एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। मंगलवार को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के पर थाना भाँवरकोल पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 108/2018 धारा 354(ख), 504, 506 भारतीय दण्ड विधान व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2) (va) sc/st Act से सम्बन्धित प्रकरण में एक अभियुक्त भोरिक यादव पुत्र देव नारायण यादव ग्राम मसोन थाना भाँवरकोल को न्यायालय द्वारा धारा 354(ख) भादवि में 4 वर्ष की कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।