गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनपद के सनसनीखेज अपराध में 1 अभियुक्त को 56 दिन के अंदर न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। गुरूवार को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित प्रकरण में 1 अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रच्चन राम निवासी मोहब्बतपुर थाना शादियाबाद के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया एवं धारा 506 भादवि में 2 वर्ष से दण्डित किया गया ।