कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी पर एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
शुक्रवार को थाना सैदपुर पर पंजीकृत मुकदमा डीपी एक्ट
से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त रामवचन राम पुत्र राम सूरज राम निवासी वार्ड नं 1 जवाहरनगर तरवनिया थाना सैदपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिला न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

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