तीन लोगों को चार साल की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने शनिवार को हत्या के प्रयास के मामले में 3 लोगों को 4 साल की कैद के साथ प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2013 को समय 10:30 बजे दिन में स्कूटर से मोहम्दाबाद कचहरी आ रहा था कि कठउत बाजार में सड़क पर दीनानाथ राय की सफेद सफारी बिना नंबर की गाड़ी जिसमे चालक की सीट पर झुंना राय, बैठा था तथा गाड़ी में रामजी राय तथा दीनानाथ बैठे थे। जैसे ही गाड़ी BSNL टावर के पास पहुचा वादी की हत्या करने की गरज से वादी की स्कूटर में पीछे से टक्कर मार दिया। पुनः गाड़ी बैक करके वादी को कुचलने का प्रयास किया। वादी शिवकुमार राय की तहरीर पर थाना मोहम्दाबाद में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।

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