कोर्ट ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश SC/ST मोहम्मद गजाली की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में आरोपी फिरोज को 10 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के गोराबाजार निवासी रामाश्रय भारती ने थाना कोतवाली में इस आशय की तहरीर दिया कि 18 जुलाई 2011 को सुबह 4 बजे फिरोज उसकी पुत्री को बहलाफुसला कर घर से भगा ले गया। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत पीड़िता को बरामद किया और उसका डाक्टरी कराने के उपरान्त न्यायालय में बयान दर्ज कराया। दौरान विवेचना राविया खातून, कमलेश व कल्लू डोम उर्फ अजय का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने चारो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण आरोपी कमलेश की मृत्यु हो गई। शेष आरोपियों का विचारण शुरू हुआ। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए राविया खातून और कल्लू डोम उर्फ अजय को दोषमुक्त कर दिया और वही फिरोज को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

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