खाद्य विभाग ने लगाया लाखों रुपए का जुर्माना

गाजीपुर। बीते दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के लिए गए नमूनें जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे। जॉच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद अरुण कुमार सिंह न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 15 लोगों पर 5,20,000 (पॉच लाख बीस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से दुकानदारों से वसूली की जायेगी। जांच के बाद अजय यादव पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल दास निवासी मुगलानीचक पोस्ट-सोहिलापुर थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बर्फी पर 35000 हजार, चन्दन प्रसाद पुत्र मुन्ना प्रसाद गुप्ता निवासी सुहवल पोस्ट व थाना-सुहवल के ऊपर बर्फी पर 35000 हजार, राजेश चौरसिया पुत्र राजेन्द्र चौरसिया निवासी ग्राम-दाऊदपुर पोस्ट व थाना-मुहम्मदाबाद के ऊपर बिना पंजीकरण बिस्किट परिवार ब्राण्ड (मिथ्याछाप) पर 35000 हजार, ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र सिंहासन गुप्ता निवासी ढोटारी पोस्ट व थाना-बरेसर के ऊपर नमकीन (राजभोग ब्राण्ड) मिथ्याछाप पर 35000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी व पो0 युवराजपुर थाना सुहवल के ऊपर बिना पंजीकरण, पनीर (अधोमानक) पर 30000 हजार, अजय पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी लठ्ठूडीह पोस्ट-गॉधीनगर थाना-करीमुद्दीनपुर व मालिक ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 गंगा सागर निवासी उपरोक्त बिना पंजीकरण बर्फी पर 40000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी व पो. युवराजपुर थाना सुहवल के ऊपर बिना पंजीकरण, भैस के दूध पर 25000 हजार, अखिलेश पुत्र राजेन्द्र निवासी 114 तखनिया सैदपुर पो0 व थाना-सैदपुर व मालिक अतुल पुत्र राजेन्द्र यादव नमकीन (सील्ड पैक) मिथ्याछाप पर 40000 हजार, नसीम राईनी पुत्र मु0 कलामुद्दीन राईनी निवासी खिदिरपुर अलीनगर पोस्ट व थाना-जमानिया के ऊपर बिना पंजीकरण छेना की मिठाई पर 40000 हजार, कन्हैया गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासी अकलपुरा पोस्ट-रौजा थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बिना पंजीकरण सोनपापड़ी पर 35000 हजार, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली सदर व मो0 असगरी उर्फ उसकरी (एकाउटेण्ट राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बिना पंजीकरण रिफाइण्ड आयल (नियमों का उल्लंघन) पर 65000 हजार, राम अवतार चौहान पुत्र जोधन चौहान निवासी ग्राम-तरौटी पोस्ट-इन्दौर थाना-कासिमाबाद के ऊपर बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ विक्रय करके 15000 हजार, रामनिवास यादव पुत्र राम समुझ सिंह यादव निवासी ग्राम-मोलनापुर उर्फ तालगॉव पोस्ट-जखनिया थाना-भुडकुडा के ऊपर बिना पंजीकरण (आइसक्रीम का घोल व आइसकैण्डी का निर्माण/विक्रय) पर 35000 हजार एवं रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्व0 बनारसी गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-जीवपुर  थाना-जमानिया के ऊपर बिना पंजीकरण, आइसक्रीम का घोल (अधोमानक) पर 40000 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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