
गाजीपुर। शुक्रवार को गैंगेस्टर मामले में जिले के MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना और सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माना की सजा सुनाई। बता दें कि कल 26 अक्टूबर को MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास का मामला था। मालूम हो कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर बनाया गया गैंगचार्ट और करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था।