खाद्य पदार्थों में मिली खामियां, लगा लाखों का जुर्माना

गाजीपुर। कुछ दिन पूर्व जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दुकानों से खाद्य पदार्थो के लिए गए नमूनें जॉच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजे गए थे। जॉच के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अरुण कुमार सिंह न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 14 लोगों पर 490000 (चार लाख नब्बे हजार रूपये) के अर्थदण्ड लगाया। दो दोषमुक्त हुए। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी। जुर्माना विक्रेता चन्दन बरनवाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम व पोस्ट-खिदिरगंज थाना-सादात व बृजेश बरनवाल पुत्र  भगवानदास निवासी उपरोक्त के ऊपर खाद्य पदार्थ अजवाइन (शगुन ब्राण्ड) 35000, रविन्द्र यादव पुत्र केदार यादव निवासी सेमरा (शेरपुर कला) पोस्ट-शेरपुर कला थाना-मुहम्मदाबाद के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 35000, विक्रेता  मेवालाल पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल गुप्ता निवासी मुहम्मदपुर पोस्ट-कैथवलिया थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 35000, अखिलेश यादव पुत्र अच्छे लाल यादव निवासी चकशरीफ पोस्ट-महेशपुर थाना-नोनहरा के ऊपर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 20000, दिनेश यादव पुत्र रामविलास यादव निवासी पहेतिया पोस्ट-पहेतिया थाना-जंगीपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ पनीर पर 35000, केशव गुप्ता पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी विशुनपुर पिपरही पोस्ट-अन्धऊ के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, अल्ताफ पुत्र मो. दमड़ी निवसी ग्राम व पोस्ट-युसुफपुर थाना-शादियाबाद खाद्य पदार्थ नूडल्स (मैगी ब्राण्ड) को मृत्यु होने के कारण दोषमुक्त किया गया। नरसिंह सिंह यादव पुत्र स्व. लौटू सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-सौरम थाना नन्दगंज के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 15000, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ मनूरा हरा मटर        (नियमों का उल्लंघन) पर 50000, विक्रेता व मालिक- ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र  कैलाश प्रसाद साहू निवासी तवक्कल उर्फ डण्डापुर पोस्ट-पृथ्वीपुर थाना-मरदह के ऊपर खाद्य पदार्थ मिठाई (खोया चीनी) पर 35000, गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र  गुरू प्रसाद अग्रवाल निवासी मॉ काली मन्दिर रोड सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, नारियल तेल (केरला ब्राण्ड) पर 35000, अजय गुप्ता पुत्र  मानिक चन्द गुप्ता निवासी दुबिहा बाजार पोस्ट-दुबिहा थाना-करीमुद्दीनपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ आयोडाडज्ड नमक (गुड वे) पर 35000, विक्रेता-गुडिया पत्नी  रशीद खान निवासी नुरूद्दीनपुर (नियर एम0एच0 इण्टर कालेज) पोस्ट-मारकीनगंज थाना-कोतवाली व मालिक-शक्ति प्रकाश सिंह पुत्र  अशोक सिंह  निवासी एस0पी0 बंगला प्रोफेसर कालोनी गोराबाजार पोस्ट-पीरनगर थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण आइसक्रीम (पाईनएप्पल फ्लेव) पर 45000, हरिशंकर मोदनवाल पुत्र स्व0 कौलेश्वर प्रसाद मोदनवाल निवासी गॉधी रोड पुराना स्टेट बैंक के सामने सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण मिल्क केक पर 40000, रौशन गुप्ता उर्फ दीपक कुमार पुत्र  रामजी गुप्ता निवासी वार्ड नं0-11 सायर महाल दिलदारनगर पोस्ट व थाना-दिलदारनगर के ऊपर खाद्य पदार्थ  बर्फी पर 40000, दिनेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी ग्राम-कस्बा कोईरी शादियाबाद पोस्ट व थाना-शादियाबाद के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, छेना की मिठाई पर 35000 हजार लगाया गया है।

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